[रजिस्ट्रेशन]उत्तर प्रदेश धान खरीद किसान पंजीकरण 2020-21
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उत्तर प्रदेश के वासियों आज हम अपने इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार ऑनलाइन पंजीकरण कर धान बेच सकते हैं| हम उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नई योजना की शुरुआत की है| इस योजना के तहत के लोग घर बैठे अपने धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर अपने धान दे सकते हैं| हम अपने आर्टिकल में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश धान खरीदी किसान पंजीकरण 2020-21 उन्हें किस प्रकार कर सकते हैं|
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी धान खरीदी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण ऑनलाइन सेवा शुरू इस योजना के तहत यूपी के लोग घर बैठे ऑनलाइन अपने धान बेच सकते हैं| हम अपने उत्तर प्रदेश के प्यारे भाइयों को बताना चाहेंगे कि इस सेवा शुरू होने से आपको अपना धान बेचने के लिए यहां-वहां भटकने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ऑनलाइन अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर धान बेच सकते है
उत्तर प्रदेश धान खरीद किसान पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज
- जोतबही / खाता नम्बर अंकित कमप्यूटराइज़्ड खतौनी
- आधार / फोटोयुक्त पहचान पत्र
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमे खाता धारक का विवरण अंकित हो) की छाया प्रति
- एक अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश धान खरीद किसान पंजीकरण 2020-21 ऑनलाइन
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- किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए उपरोक्त स्टेप 1 से स्टेप 6 तक पालन करना अनिवार्य है|
- कृपया ऑनलाइन किसान पंजीकरण करने से पूर्व “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” डाउनलोड करके प्रिंट कर लें एवं प्रिंट किये गए प्रारूप की जांच करके आवश्यक सूचनाएं भर लें एवं नीचे बताई गयी आवश्यक संलग्नकों की सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था कर लें |
- किसान पंजीकरण में फसल(धान) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है |
- भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (धान) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है |
- यदि आधार संख्या/ आधार नामांकन संख्या (Aadhaar Enrollment No.) उपलब्ध है तो आधार संख्या/ आधार नामांकन संख्या भरना अनिवार्य है |
- स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” भरने के पश्चात “स्टेप 2. पंजीकरण पपत्र” के विकल्प से ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर लें |
- ऑनलाइन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या” नोट कर लें एवं “स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट” से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें
- पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें | पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है |
- आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन” से पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है |
- यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटी नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 5. पंजीकरण लॉक” के विकल्प से आवेदन लॉक कर दें | आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा |
- आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात “स्टेप 6. पंजीकरण फाइनल प्रिंट” के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर सुरक्षित रख लें |
- जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है , किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा |
प्यारे दोस्तों यूपी धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जानकारी किस प्रकार लगी अगर आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए हम उसका उत्तर अवश्य देंगे आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं इससे आप उत्तर प्रदेश की योजनाओं के साथ अपडेट रहेंगे|